*दुष्कर्म के आरोपी को पच्चीस साल की सजा*
बाँदा।ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न अपराधों में अभियुक्तों को प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के क्रम मे नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि अभियुक्त जावेद उर्फ राहुल पुत्र उस्मान नि0 खुटला थाना कोतवाली नगर बांदा द्वारा दिनांक 20.05.2019 को थाना अतर्रा क्षेत्र में टेम्पो से बुखार की दवा लेने गई नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था व फोन पर पीड़िता का परिवारीजनों को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई थी । इस सम्बन्ध में पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना अतर्रा पर मु0अ0सं0 119/19 धारा 363/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था । दिनांक 23.06.2019 को पीड़िता को बरामद कर मेडिकल परीक्षण व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया गया था । मेडिकल परीक्षण व बयान के उपरांत मामले में धारा 376/366 भादवि व धारा 04 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई थी । प्रकरण की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र तिवारी द्वारा सम्पादित करते हुये साक्ष्यों का प्रभावी संकलन कर मा0 न्यायालय में दिनांक 29.08.2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था । लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता की प्रभावी पैरवी एवं कोर्ट मोहर्रिर म0कां0 निर्मला व पैरोकार कां0 पुष्पेंद्र सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त जावेद उर्फ राहुल पुत्र उस्मान उपरोक्त को मा0 न्यायालय एएसजे/FTC-II बांदा द्वारा 25 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
