
*संवाददाता रेनू गौड़*
लखनऊ। नगर निगम के ग्राम बेहटा तहसील सरोजनीनगर के गाटा संख्या 299जोकि बंजर और रास्ता तथा अन्य भूमि है, उस पर अकील खलील अहमद द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। जिसको लेकर इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए थे। नगर आयुक्त इंद्रजीत के निर्देशन में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव द्वारा तहसील और नगर निगम की टीम से जांच कराई गई।
उक्त के क्रम में नगर निगम व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन व जांच कराई गई।जिसमें सामने आया कि होटल मालिक अकील खलील द्वारा गाटा संख्या 295 में होटल निर्माण हेतु वर्ष 2019-20 में एनओसी प्राप्त की गई थी।लेकिन इनके द्वारा होटल निर्माण दूसरी गाटा संख्या 299 7जिसमे नगर निगम की भूमि .126 हेक्टेयर रास्ता और .126 बंजर क्षेत्रफल हेक्टेयर है, जोकि नगर निगम संपत्ति है। अतः उक्त अवैध कब्जे के प्रकरण की आख्या तहसीलदार सरोजनीनगर द्वारा दिनांक 23.02.2024 को दी गयी थी और प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्दर्श लेखपाल मनोज कुमार आर्य को दिए गए थे।
संबंधित लेखपाल द्वारा उक्त प्रकरण में कोई तथ्य पेश न कर उच्चाधिकारियों को किसी भी प्रकार की सूचना से अवगत नही कराया गया और न ही अतिक्रमण को रोकने हेतु तथा एनओसी के विपरीत बन रहे गाता पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।जिससे साफ होता है कि सरकारी भूमि को सुरक्षित करने का कोई भी प्रयास नही किया गया।अतः संबंधित लेखपाल द्वारा सरकारी भूमि को क्षति पहुंचाने का कार्य अवैध अतिक्रमण कर्ताओं के साथ मिल कर किया गया और जिस गाटा संख्या पर निर्माण की अनुमति थी, उस पर निर्माण न करवा कर अन्य गाटा संख्या पर निर्माण करवाया गया था। तथा लेखपाल द्वारा। सरकारी भूमि को बचाने का प्रयास भी नही किया गया बल्कि तथ्य को छुपाया गया
उक्त के क्रम में लेखपाल श्री मनोज कुमार आर्य द्वारा शासकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन न कर लापरवाही बरतने एवं सरकारी भूमि को क्षति पहुंचाने की दशा में इनके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही किये जाने की कार्यवाही की गई साथ ही भूमि पर कब्जे और अवैध होटल पर कार्यवाही के लिए एलडीए और नगर निगम विधिक कार्यवाही भी कर रहा है।
