
*प्रेस नोट दिनांक-26.04.2023 जनपद सिद्धार्थनगर*
*जिला मानिटरिंग सेल व थाना पथरा बाजार की प्रभावी पैरवी से पाक्सो एक्ट में आरोपी को 04 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 8,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।*
अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के सम्बन्ध में आज दिनांक 26-04-2023 को वाद सं. 11/2015, मु.अ.सं. 05/2015 धारा 363,366,376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पथरा बाजार में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर संबंधित अभियुक्त गुड्डू उर्फ इकबाल अली पुत्र जानू निवासी ग्राम थुम्हवा थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायाधीश प्रमोद कुमार सिंह-2, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट सिद्धार्थनगर द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास तथा रुपये ₹ 8,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, पवन कर पाठक, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार हे0का0 अवध नरेश सिंह थाना पथरा बाजार का सराहनीय योगदान रहा ।
