अयोध्या:—–
*सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर भारी कार्यालय बीकापुर खंड विकास अधिकारी*
(6 माह बीत जाने के बाद भी नहीं उपलब्ध कराई गई सूचना जमकर हो रही नियमों की अनदेखी)
मनोज तिवारी ब्यूरो प्रमुख अयोध्या
आमजन को सुलभ सूचना उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा लागू किये गये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का खंड विकास अधिकारी कार्यालय बीकापुर पालन करा पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रहा है जनपद के विकासखंड बीकापुर क्षेत्र के लुत्फाबाद बछौली निवासी विनय कुमार पांडे ने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी बीकापुर से तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी किंतु सूचना उपलब्ध कराने में आज तक मात्र विभाग द्वारा आश्वासन ही मिल सका है। उन्होंने बताया खंड विकास अधिकारी बीकापुर से 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी।
नंबर 1:—विकासखंड बीकापुर के ग्राम पंचायत लुत्फा बाद बछौली अंतर्गत ग्राम प्रसाद का पुरवा में परमेश्वर दीन के घर से केसरी प्रसाद के घर तक ग्राम पंचायत द्वारा पंचवर्षीय 2005 से 2011 के मध्य क्या खड़ंजा का निर्माण किया गया था
नंबर 2:–उपरोक्त पता व खड़ंजा विवरण में क्या पंचवर्षीय 2011 से 2016 के बीच दुबारा खड़ंजा लगवाया गया था नंबर 3 :—उक्त ग्राम पंचायत में परमेश्वर दीन के घर से केसरी प्रसाद के घर तक उपरोक्त तिथि के मध्य यदि खड़जा निर्माण कराया गया था तो किस ग्राम प्रधान के कार्यकाल में लगवाया था नाम सहित सूचना अपेक्षित थी। उक्त तीन बिंदुओं पर खंड विकास अधिकारी बीकापुर से 28 दिसंबर 2022 तथा 27 फरवरी 2023 को रजिस्टर्ड डाक पत्र के द्वारा सूचना मांगी गई थी किंतु 27 मार्च 2023 तक सूचना उपलब्ध ना कराए जाने पर खंड विकास अधिकारी बीकापुर से संपर्क करने पर खंड विकास अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से आपको उपरोक्त तीन बिंदुओं पर मांगी गई सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी किंतु सूचना उपलब्ध ना कराए जाने पर आवेदक विनय पांडे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या को 8 अप्रैल 2023 को उपरोक्त सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजा गया था किंतु विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आवेदक के जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के रजिस्टर्ड पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया जिससे आज तक मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी। इस तरह से संबंधित विभाग द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धज्जियां उड़ा कर शासन की पारदर्शिता को ठेंगा दिखाया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कराए जाने की शासन की मंशा धराशाई हो रही है। आवेदक विनय कुमार पांडे ने मांगी गई सूचना को नियमानुसार समय सीमा केेे अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने की मांग की हैै।