
आज दिनांक 05.07.2023 को जिला अधिकारी बहराइच के निर्देशानुसार श्रम विभाग व देहात चाइल्डलाइन बहराइच एवम् प्रथम संस्था,पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विशेश्वरगंज, पयागपुर व खुटेहना बाजार में बाल श्रम निषेध जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में प्रतिष्ठान मालिकों को बाल श्रम न करवाने हेतु चेतावनी दी गई। तथा चार प्रतिष्ठान मालिकों को श्रम प्रवर्तन अधिकारी विंध्याचल शुक्ला द्वारा नोटिस जारी कर उन्हें रिसीव करवाया गया तथा कारण स्पष्ट करने हेतु कहा गया।
देहात संस्था के अवधेश चंद्र मिश्र द्वारा आमजन एवं प्रतिष्ठान मालिकों को जागरूक करते हुए बताया गया कि बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है जिसमें खतरनाक कार्य के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/ रुपए तक का जुर्माना या दोनो से दंडित किया जा सकता है, तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/ रुपए का जुर्माना या दोनो से दंडित किया जा सकता है। एवं बताया गया कि बाल श्रम के संदर्भ में शिकायत, चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098, श्रम विभाग व www.pencil.gov.in पर कर सकते हैं। अभियान में देहात संस्था से अवधेश चंद्र मिश्र, श्रम विभाग से श्रम प्रवर्तन अधिकारी विंध्याचल शुक्ला, प्रथम संस्था से चाइल्ड लाइन नोडल कोऑर्डिनेटर अश्वनी सिंह, राकेश चौबे व शिव नाथ मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
